rastriya parivarik labh yojana | parivarik labh | samaj kalyan | samaj kalyan vibhag | nfbs | nfsa. up. gov. in | parivarik labh yojana | rastriya parivarik labh | पारिवारिक लाभ | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | parivarik | samaj kalyan parivarik labh | pariwarik labh | rashtriya parivarik labh | rashtriya parivarik labh yojana | pariwar labh | rastriya parivarik labh yojna | parivarik labh status | parivarik labh online | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
किया आप जानना चाहते है की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यानि National Family Benefit Scheme क्या है ? पारिवारिक लाभ योजना के लिये कौन आबेदन कर सकता है ? लाभ योजना कब और कैसे आबेदन करे ? आज हम इस लेख में इन सब सवालो का जबाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये लेख पढ़ने के बाद लाभ योजना से जुड़ी सभी सवालो के जबाब मिल जायेंगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit) क्या है ?
पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वार्रा चलाई गयी एक ऐसी योजना है, जिसमे गरीब परिबार के एक मात्र कमाऊ सदस्य की किसी कारन से मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से मृतक के परिबार को ३०००० रुपे की आर्थिक सहायता की जाएगी। ये योजना उन लोगो के लिए है जो गरीबी सीमा से निचे है।
पारिवारिक लाभ योजना के लिये कौन ओर कब आबेदन कर सकता है ?
पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता : परिबार में एक मात्र कमाऊ सदस्य की किसी कारन से मृत्यु होने पर 1 साल के भीतर इस योजना के लिये आबेदन कर सकता है। इसके लिए मृतक की आयु 18-60 के बीच होना चाहिये। इसके इलावा,परिबार की बार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए 56000 रुपे से कम और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बार्षिक आय 46000 रुपे से कम होनी चाहिये।
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश (National Family Benefit) |
मृतक की आयु | 18 से 60 साल के बीच |
बार्षिक आय शहरी क्षेत्र | 56000 रुपे से कम |
बार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र | 46000 रुपे से कम |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़ | Docoments for National Family Benefit online
सरे प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर की फोटो कॉपी PDF फॉर्मेट में 500 kb से कम साइज में और फोटो Jpg फॉर्मेट में २० kb से कम साइज में होना चाहिये।
- पहचान प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आई प्रमाण पत्र
- बैंक अकॉउंट और पासबुक
- mobile number
- निबस प्रमाण पत्र
- आबेदन करि का पासपोर्ट साइज फोटो
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र
पारिवारिक लाभ योजना के लिए आबेदन|How to apply for parivarik labh yojana (NFBS) online
parivarik labh yojana में ऑनलाइन आबेदन करने के लिये http://nfbs.upsdc.gov.in/ इस साइट पर जाये और तीसरे नंबर पे ” नया पंजीकरण ” पर क्लिक करे।क्लिक काने के बाद आप इस पेज पे आजएंगे। अब इस फ्रॉम को धयान पुर्बक भरे।
पारिवारिक लाभ योजना के लिए आबेदन फ्रॉम कैसे भरे ?
- सबसे पहले अपना जनपद (डिस्ट्रिक) चुने
- आप अपना शहरी या ग्रामीण कहा से है उसका चयन करे
- अगर आप गाउ से है तो तहसील, बिकास खंड,ग्राम पंचायत और गाउ का चयन करे
- अगर आप शहर से है थो शहर का नाम,बार्ड नंबर चुने और स्थाई पता भरे

1.अब अबेदक का बिबरन पे आपका नाम , पिता या पति का नाम,मोबाइल नंबर,पहचान प्रमाण पत्र (आधार या वोटर कार्ड) नंबर,आई प्रमाण पत्र और उसका नंबर इन सबको धयान पुर्बक भरना है।
2.अपने बैंक पासबुक का बिबरन जैसे की बैंक का नाम,बैंक शाखा का नाम,बैंक अकाउंट नंबर, iFSC कोड (ये कोड बैंक के पासबुक पर मिलेगा) इन सबको भरे।

3.मृतक का नाम,मृत्यु का कारन, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या (डेथ सर्टिविकेट नंबर) और अन्य सभी जानकारी को धयान पुर्बक भरना है।
अब कैप्चा कोड को भरे, में प्रमाणित करता/करती हु पर टिक करे और सबमिट फ्रॉम पर क्लिक करे।
अब इस पेज में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे प्रिंट और प्रिंट रेसिप,आप प्रिंट पे और प्रिंट रेसिप पे क्लिक करके फ्रॉम का कॉपी ले।
ऑनलाइन आबेदन करने के बाद सभी प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी लेकर अपने उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करे।
लाभ योजना आबेदन की आवेदन की स्थिति (parivarik labh status) का जाँच कैसे करे ?
parivarik labh yojana check status: आवेदन की स्थिति का जाँच करने के लिये इस लिंक पर जाये-http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx और अपने जिला और अकाउंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाले (रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रिंट रेसिप मे मिल जायेगा) और सर्च पे क्लिक करे।
इस योजना से समन्धित किसी भी जानकारी या समस्या के लिये आप इस टोलफ्री नंबर पर कॉल कर सकते है – 18004190001